बलरामपुर : बैल वध कर मांस खाने के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, सभी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए
नरेंद्र मिश्रा , बलरामपुर,
जिले के गणेशमोड़ चौकी क्षेत्र में बैल वध कर उसका मांस खाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सवनी निवासी विकास यादव (32 वर्ष) ने 16 जून 2026 को गणेशमोड़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 15 जून की रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच गांव के कुछ लोगों ने गांव के ही एक व्यक्ति से एक बैल खरीदकर उसे केवड़ी जंगल क्षेत्र में ले जाकर काट दिया तथा उसका मांस आपस में बांटकर खा लिया।
शिकायत के आधार पर गणेशमोड़ चौकी पुलिस ने अपराध क्रमांक 97/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 3(5) बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 और 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सात आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा घटना में शामिल होने की बात स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने विधिवत गिरफ्तारी की कार्रवाई की।
गिरफ्तार आरोपियों में अकलेश चरचाट (26 वर्ष), पौलुस चरचाट (30 वर्ष), पीटर हड़डे (25 वर्ष), जेवियर कुजूरिया (20 वर्ष), नीलम मुझम (27 वर्ष), रतु कुजूरिया (45 वर्ष) तथा अलीशा सदोम (48 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम सवनी के निवासी बताए गए हैं।
पुलिस ने 17 जून 2026 को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

