बिलासपुर : विभागीय लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी निलंबित
बिलासपुर,
गिरफ्तारी वारंट की तामील में गंभीर लापरवाही बरतने पर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, माननीय न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायालय कैमूर (भभुआ), बिहार द्वारा BNSS की धारा 144(3) के तहत आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील और उससे संबंधित पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा भी पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्धारित अवधि में पालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया।
आदेश में कहा गया है कि निरीक्षक अभय सिंह बैस, जो उस समय थाना प्रभारी सिरगिट्टी के पद पर पदस्थ थे, ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि के दौरान निरीक्षक अभय सिंह बैस का मुख्यालय रक्षित केंद्र बिलासपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह कार्रवाई पुलिस विभाग में जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

