एग्रीस्टैक पंजीयन में लापरवाही पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित
बलरामपुर,
शासन की प्राथमिकता वाले एग्रीस्टैक पंजीयन एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने चलगली क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कौशल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी निलंबन आदेश के अनुसार, कौशल सिंह द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही बरती गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि के दौरान कौशल सिंह का मुख्यालय उप संचालक कृषि कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

