दंतेवाड़ा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दंतेवाड़ा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुभाष गंजीर को विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामले की जांच वर्ष 2017 में ACB-EOW द्वारा की गई कार्रवाई से शुरू हुई थी। तत्कालीन DEO के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 8.71 लाख रुपये नकद, करीब 500 ग्राम सोना और अन्य आभूषण बरामद हुए थे।

इसके अलावा जांच के दौरान करीब 40 संपत्तियों और 3 मकानों से जुड़े दस्तावेज भी एजेंसी के हाथ लगे थे। जांच और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों के आधार पर सुभाष गंजीर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया।
वर्ष 2018 में गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान ACB की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को विशेष न्यायालय ने महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ममता शर्मा ने पैरवी की। विशेष अदालत के इस फैसले को आय से अधिक संपत्ति के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

